विभिन्न विमानन कंपनियों और हवाईअड्डों के 13 कर्मचारी 16 सितंबर के बाद से अल्कोहल टेस्ट में विफल पाए गए हैं। सभी को तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि इसमें सात कर्मचारी इंडिगो के और एक-एक गोएयर और स्पाइसजेट के हैं। नागर विमानन नियामक डीजीसीए ने सितंबर में सभी हवाईअड्डों पर अल्कोहल टेस्ट के नियम जारी किए थे। इसके तहत हवाईअड्डों, हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) संभालने वाले कर्मचारी, विमान के रखरखाव कर्मचारी, जमीन पर विमानन कंपनियों का काम संभालने वाले कर्मचारी इत्यादि सभी का अल्कोहल टेस्ट किया जाना है।
डीजीसीए के नियम
डीजीसीए के नियमों के मुताबिक नशे में प्लेन उड़ाने पर किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं है। यहां तक की कोई भी पायलट प्लेन उड़ाने से 12 घंटे पहले तक शराब का सेवन नहीं कर सकता और खून में अल्कोहल का स्तर जीरो होना चाहिए। नियम के मुताबिक नशे की हालत में प्लेन उड़ाने के मामले में पहली बार तो पायलट को 3 महीनों के लिए प्लेन उड़ाने से रोका जाएगा, जबकि तीसरी बार ऐसा करते हुए पाए जाने पर पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने का प्रावधान है।
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