सोलन पुलिस ने किया अवैध नशा मुक्ति केंद्र का पर्दफ़ाश, एक गिरफ्तार 

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पुलिस ने अवैध तरीके से चलाए जा रहे नशामुक्ति केंद्र का पर्दाफाश कर मामला दर्ज किया है। धर्मपुर थाना के अंतर्गत कुमारहट्टी में अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र का भांडाफोड़ किया है। एएसपी शिव कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव रिंहू सेरी में एक जतिन नागर नाम के व्यक्ति ने बिना अनुमति के नशा मुक्ति केन्द्र माया फाउंडेशन के नाम से चला रखा है। जिसमें यह लोगों से नशा छुडवाने के नाम पर बेईमानी से  छल करके व गुमराह करके लोगों से पैसा ऐंठ रहा है। ‘

नशा के आदी लोगों को इलाज के बहाने अवैध तरीके से कई-कई दिनों तक कमरो में बंद रखता है तथा उन्हें नशीली  दवाईयां तथा नींद की दवाईयां देता है। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम गठित कर इसकी सूचना ड्रग इंस्पेक्टर व स्थानीय प्रधान व वार्ड मेंबर को दी और मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर जा कर पाया की एक तीन मंजिला किराये के मकान में माया फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था। जब पुलिस द्वारा इसके डायरेक्टर जतिन नागर से इसकी अनुमति के बारे में पूछा गया तो वह कोई भी परमिशन नहीं दिखा सका। जिस पर इस नशा मुक्ति केन्द्र की तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान नशा मुक्ति केन्द्र के फ्रन्ट ऑफिस में रखे मेज के दराज से विभिन्न प्रकार  की 28 दवाईयां व दो छोटे पैकेट ब्लड कलेक्शन ट्यूब बरामद हुए। जिनकी पूरी रिपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अलग से बनाई गई है। उन्होंने बताया कि टेबल के दराज में में न्यू पेशेन्ट एंट्री रजिस्टर मिला है, जिसमें 19 मरीजों के नाम दर्ज है। एक स्टाफ हाजरी रजिस्टर, मोहरें, दो नशा मुक्ति केन्द्र केविस्टिंग कार्ड आदि बरामद हुआ है जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है।

एएसपी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि बरामद दवाइयों व रिकार्ड व दरख्वास्तों से साफ प्रतीत हो रहा है कि जतिन नागर द्वारा इस नशा मुक्ति केन्द्र को बिना अनुमति के चला कर लोगों से नशा छुडवाने के नाम पर छल करके बेईमानी से पैसों की बसूली की जा ही है। मानसिक रोगियों को अवैध तरीके से इस नशा केन्द्र में कई-कई दिनो तक बंद रखा है।

एएसपी डॉ शिवकुमार शर्मा ने बतया कि उपरोक्त दवाईयों के रैपर व रिकार्ड व प्रार्थना पत्रों से साफ प्रतीत हो रहा है कि जतिन नागर द्वारा इस नशा मुक्ति केन्द्र को बिना अनुमति के चला कर  लोगों से नशा छुडवाने के नाम पर छल करके बेईमानी से पैसों की बसूली  की जा रही थी तथा मानसिक रोगियों को अवैध  तरीके से इस नशा केन्द्र में कई-कई दिनो तक बन्द  रखा है। जिस सन्दर्भ में थाना धर्मपुर में अभियोग धारा 417, 420, 342, 343, 344 भारतीय दण्ड संहिता में पजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है

 

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