सुप्रीम कोर्ट- सेना में महिला अधिकारियों को मिले स्थाई कमीशन, योग्यता के आधार पर दिया जाए नेतृत्व पद

Spread the love
सुप्रीम कोर्ट- सेना में महिला अधिकारियों को मिले स्थाई कमीशन, योग्यता के आधार पर दिया जाए नेतृत्व पद
सुप्रीम कोर्ट- सेना में महिला अधिकारियों को मिले स्थाई कमीशन, योग्यता के आधार पर दिया जाए नेतृत्व पद

सेना में स्थाई कमीशन पाने से वंचित रह गई महिला अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि सेना में सेवा कर रही सभी महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलेगा। यानी वह रिटायरमेंट तक नौकरी कर सकेंगी। साथ ही महिला अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर कमांड यानी नेतृत्व वाले पद भी दिए जाएंगे। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी, फिर भी केंद्र ने उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले पर कारर्वाई न करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है इस समय सेना के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे सभी 1653 महिला अधिकारी स्थाई कमीशन पा सकेंगी। आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के मार्च 2010 के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सेना को अपनी सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। केंद्र का कहना था कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।

Third Eye Today

We’ve built a community of people enthused by positive news, eager to participate with each other, and dedicated to the enrichment and inspiration of all. We are creating a shift in the public’s paradigm of what news should be.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *