अब ड्रोन उड़ाने के लिए लेना होगा पायलट का लाइसेंस
तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडेय का प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर बड़ा खुलासा। अब हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य।
प्रदेश के कांगड़ा के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा करवाया जाएगा कोर्स। प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडेय ने सुंदरनगर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दी जानकारी। कहा बिना लाइसेंस प्राप्त किए प्रदेश में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर रहेगा पूर्णत प्रतिबंध। ड्रोन को एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, मेलों, दवाइयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी किया जाएगा इस्तेमाल। कोर्स पूरा होने के बाद डायरेक्टर ऑफ सिविल से अभ्यार्थी को बाकायदा मिलेगा लाइसेंस। कोर्स को करने के बाद ड्रोन लेने के लिए मुख्यमंंत्री स्वाबलंबन या स्टाटअप योजना के तहत मिलेगा लोन।