अब ड्रोन उड़ाने के लिए लेना होगा पायलट का लाइसेंस

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Pilot License needed to fly drone over 20 kg, know how to apply | सिर्फ इन्हें मिलेगा ड्रोन पायलट बनने का मौका, जानिए कैसे करना होगा अप्लाई

तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडेय का प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर बड़ा खुलासा। अब हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। 
प्रदेश के कांगड़ा के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा करवाया जाएगा कोर्स।  प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडेय ने सुंदरनगर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दी जानकारी। कहा  बिना लाइसेंस प्राप्त किए प्रदेश में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर रहेगा पूर्णत प्रतिबंध।  ड्रोन को एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, मेलों, दवाइयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी किया जाएगा इस्तेमाल।  कोर्स पूरा होने के बाद डायरेक्टर ऑफ सिविल से अभ्यार्थी को बाकायदा मिलेगा लाइसेंस। कोर्स को करने के बाद ड्रोन लेने के लिए मुख्यमंंत्री स्वाबलंबन या स्टाटअप योजना के तहत मिलेगा लोन।

 

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक