सोलन: प्रतिबंधित प्लास्टिक लिफाफों का प्रयोग करने वाले 9 दूकानदारों को लगाया जुर्माना

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सोलन: प्रतिबंधित प्लास्टिक लिफाफों का प्रयोग करने वाले 9 दूकानदारों को लगाया जुर्माना
सोलन: प्रतिबंधित प्लास्टिक लिफाफों का प्रयोग करने वाले 9 दूकानदारों को लगाया जुर्माना

प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा सोलन जिला में प्रतिबन्धित प्लास्टिक के प्रयोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने तथा विशेष रूप से विक्रेताओं को इस दिशा में जागरूक करने के लिए अभियान आरम्भ किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक मिलाप शांडिल की अगुआई में विभाग द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक लिफाफों के प्रयोग को रोकने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के तहत सोलन शहर के माल रोड, गंज बाजार तथा लोअर बाजार में 19 करियाना तथा सब्जी विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई। जांच में 09 दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक लिफाफों का प्रयोग करते हुए पाए गया। इन दुकानदारों से जुर्माने के रूप में 9000 रुपए वसूले गए तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक लिफाफों का पूरा स्टाॅक जब्त कर लिया गया।

उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण के तहत दुकानदारों को जानकारी दी गई कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक लिफाफों एवं पाॅलीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। इस अवसर पर सभी व्यापारियों से आग्रह किया गया कि वे किसी भी रूप में छोटे या बडे प्रतिबंधित प्लास्टिक लिफाफों एवं पाॅलीथीन का न तो प्रयोग करें और न ही इन्हें अपनी दुकान में रखे। पैकिंग के लिए लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों से भी आग्रह किया गया कि वे न तो प्लास्टिक पैकिंग सामग्री रखें और न ही प्लास्टिक लिफाफों में कोई भी सामान पैक करें क्योंकि उन्हें लाईसेंस उचित सामग्री में पैकिंग के लिए ही जारी किया गया है।

दुकानदारों को अवगत करवाया गया कि यदि भविष्य में कोई व्यापारी प्रतिबंधित प्लास्टिक अथवा पाॅलीथीन का प्रयोग करता पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। औचक निरीक्षण की कार्यवाही में सोलन के विभागीय निरीक्षक अरूण कुमार तथा धर्मपुर के विभागीय निरीक्षक धर्मेश शर्मा उपस्थित रहे।

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