निर्भया केस: दोषियों को 22 जनवरी को नहीं मिलेगी फांसी, कोर्ट ने लगाया स्टे

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निर्भया केस: दोषियों को 22 जनवरी को नहीं मिलेगी फांसी, कोर्ट ने लगाया स्टे
निर्भया केस: दोषियों को 22 जनवरी को नहीं मिलेगी फांसी, कोर्ट ने लगाया स्टे

निर्भया केस के एक दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुये पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर स्टे लगा दिया है। इस मामले में आज कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की कि दोषी ने दया याचिका लगाई है और 22 जनवरी में सिर्फ पांच दिन बचे हैं। हो सकता है कि राष्ट्रपति आज या कल में, एक-दो दिन में दया याचिका खारिज कर दें। फिर ये लोग 14 दिनों का समय मांगेंगे। फिर नई तारीख मांगेंगे। ऐसे में फांसी कैसे होगी? तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को फांसी टालने के लिए पत्र लिखा है।

अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को दोषियों की मौत की सजा के आदेश के संबंध में कल तक ठीक से स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका को भी खारिज कर दिया। इसके बाद यह दया याचिका गृह मंत्रालय को भी मिल गई। इससे पहले दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत में कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि दया याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि जेल नियमों के तहत, मौत का वारंट जारी करने के लिए दोषी की दया याचिका पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है।

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