नए साल के पहले अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आप निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक ने करने पर 31 दिसंबर 2019 के बाद अवैध माना जाएगा।
आप घर बैठ भी कर सकते है पैन कार्ड का आधार से लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाए।
इसके बाद पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है, ये जानकारियां देने के बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आप लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।
इसके अलावा आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।
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