दिल्ली हाई कोर्ट का JNU प्रशासन को आदेश, पुरानी फीस के आधार पर हो रजिस्ट्रेशन

Spread the love
दिल्ली हाई कोर्ट का JNU प्रशासन को आदेश, पुरानी फीस के आधार पर हो रजिस्ट्रेशन
दिल्ली हाई कोर्ट का JNU प्रशासन को आदेश, पुरानी फीस के आधार पर हो रजिस्ट्रेशन

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल यूनिवर्सिटी(JNU) में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने JNU प्रशासन को आदेश दिया है कि जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका पुरानी रेट पर ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन के समय में लेट फीस नहीं ली जाएगी।  हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 1200 छात्रों ने अभी तक JNU में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में एमएचआरडी (MHRD) और यूजीसी (UGC) को भी पार्टी बनाया जाए। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल पर कोर्ट से स्थगन की मांग भी की। इससे पहले असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने यह माना कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के माध्यम से भारत सरकार इस मामले में पक्षकार है।

Third Eye Today

We’ve built a community of people enthused by positive news, eager to participate with each other, and dedicated to the enrichment and inspiration of all. We are creating a shift in the public’s paradigm of what news should be.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *