कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को मिलीं और शक्तियां, यातायात नियमों की अवहेलना इस तरह पड़ेगी महंगी

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हिमाचल में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए चालान करने की शक्तियों का दायरा बढ़ाया गया है। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर अब चालान की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है, लिहाजा अब इन नियमों की अवहेलना करने वालों को अधिक राशि चुकानी होगी।

हिमाचल में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को अौर शाक्तियां दे दी हैं। जागरण आर्काइव

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने की शक्तियां अब कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को देने की तैयारी है। जिला पुलिस ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय को भेजा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रविधान लागू होने के बाद यह बदलाव किया जा रहा है। नए एक्ट में प्रविधान है कि चालान केवल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के ही अधिकारी कर सकते हैं।

शिमला ट्रैफिक ङ्क्षवग में केवल दो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। ट्रैफिक ङ्क्षवग टुटू से लेकर ढली, पंथाघाटी तक का ट्रैफिक देखते हैं। पुलिस के अलावा लोगों और अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी काफी दिक्कतें आ रही थीं। पुलिस ने अस्थायी व्यवस्था करते हुए चालान की शक्तियां हेड कांस्टेबल को दी थीं, लेकिन वे केवल चालान की पर्ची काट सकते थे। कंपाउंङ्क्षडग अथारिटी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के ही अधिकारी हैं। लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल ङ्क्षवग आना पड़ता था। यह अस्थायी व्यवस्था झंझट भरी थी। पुलिस ने इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए मामला पुलिस मुख्यालय के समक्ष उठाया है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, बिना लाइसेंस के वाहन न चलाएं। ओवरस्पीड में गाड़ी न चलाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक