सोलन मनमोहन शर्मा ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगतआवश्यक आदेश किए जारी

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ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और प्रयोग के संबंध में एहतियाती उपायों के विषय में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन की परिधि में लोअर बाज़ार सोलन, चौक बाज़ार, अप्पर बाज़ार, लक्कड़ बाज़ार, गंज बाज़ार, माल रोड और पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भण्डारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों के अनुसार सोलन के दोहरी दीवार में ओवर ब्रिज पर भी पटाखों की कोई दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध 02 नवम्बर, 2024 तक लागू रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन की परिधि में ठोडो मैदान, बाई पास सोलन पर सब्जी मण्डी के सामने खुला स्थान, एल.आई.सी. कार्यालय की ओर बड़ोग बाईपास मार्ग के आरम्भिक बिंदु के पास खुले स्थान, चम्बाघाट में वर्षा शालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुले स्थान पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली त्यौहार के समय पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थाई लाईसेंस अथवा परमिट, सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए स्थान अथवा स्टॉल नगर निगम सोलन के आयुक्त द्वारा उपमण्डलाधिकारी सोलन के परामर्श से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
आदेशों के अनुसार रॉकेट एवं उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साइलेंस ज़ोन, बाज़ार, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्र के समीप, पेट्रोल पंप, विरासत भवनों एवं आवासों के समीप पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
आदेशों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षःरश पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
आदेशों के अनुसार केवल पर्यावरण हितैषी पटाखे चलाने की ही अनुमति होगी। दीपावली त्यौहार के दिवस पर पटाखे चलाने के लिए रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
आदेशों एवं प्रचलित निर्देशों के उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी उपमण्डलाधिकारी अपने-अपने उपमण्डलों में पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए स्थान अधिसूचित करेंगे और उपमण्डल, तहसील, उप-तहसील मुखालय तथा उपमण्डल के अन्य प्रमुख स्थानों पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पटाखों के भण्डारण, बिक्री और प्रदशनी की अनुमति नहीं देंगे। ज़िला के सभी उमण्डलाधिकारी त्यौहार के समय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों के भण्डारण, बिक्री और प्रदर्शनी का अनुश्रवण एवं नियंत्रण करेंगे।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक