कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री का ऐलान, 30 जून तक बढ़ी ITR की तारीख

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कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री का ऐलान, 30 जून तक बढ़ी ITR की तारीख
कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री का ऐलान, 30 जून तक बढ़ी ITR की तारीख

कोरोना वायरस से देश में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि मरीजों की संख्या 525 के करीब पहुँच गई है। देश के 30 राज्यों में लॉकडाउन किया गया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र. पुडुचेरी और चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए है. वित्तमंत्री ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ाकर 30 जून कर दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि रिटर्न में देरी पर लेट भुगतान 12% से घटाकर 9% किया गयाहै। वहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक मदद का ऐलान जल्द किया जाएगा।

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– कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है।

-5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं।

-टीडीएस पर ब्याज 18 पर्सेंट से घटाकर 9 पर्सेंट किया गया।

-30 जून 2020 तक 24 घंटे कस्टम क्लियरेंस की सुविधा मिलती रहेगी।

– मार्च, अप्रैल, मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।

– विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।

– आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी गई है।

-वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।

सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है। यानी यह फंड अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ट्वीट किया कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए सरकार इसे आपदा घोषित करने का निर्णय ले चुकी है।

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