CBI को किसी मामले में जांच से पहले संबंधित राज्य से लेनी होगी सहमति – सुप्रीम कोर्ट

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को किसी मामले में जांच से पहले संबंधित राज्य से सहमति लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुये कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के अनुसार, राज्य की सहमति आवश्यक है और केंद्र राज्य की सहमति के बिना सीबीआइ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता है। ये प्रवाधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने ये फैसला उत्तर प्रदेश में फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आठ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने के बाद काफी अहम है। हाल ही में झारखंड ऐसा आठवां राज्य बना है जिसने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। इससे पहले केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं। ये सभी विपक्ष शासित राज्य हैं।

Anju

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