CAA पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल रोक से इंकार, केंद्र सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब

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CAA पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल रोक से इंकार, केंद्र सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब
CAA पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल रोक से इंकार, केंद्र सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब

नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act)  को लेकर दायर 140 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई।  इस दौरान वकीलों ने बारी-बारी से अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अलग-अलग हाईकोर्ट में CAA के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि केंद्र के जवाब के बाद पांच जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी कि इसपर स्टे लगाना है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इन सभी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। वहीं, असम-त्रिपुरा से संबंधित याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। वकील कपिल सिब्बल की ओर से अपील की गई थी कि इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंपा जाए। उत्तर प्रदेश में CAA की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ऐसे में इस प्रक्रिया को तीन महीने के लिए टाल दिया जाए। अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है।

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