कांगड़ा में लगी धारा 144, ये रहा कारण

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कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर जिला कांगड़ा में जिलाधीश राकेश प्रजापति ने धारा 144 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब तीन से ज्‍यादा लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे। कोरोना वायरस का अभी जिला में कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। लेकिन एहतियातन प्रशासन ने यह फैसला लिया है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने काेरोना वायरस को महामारी घोष‍ित कर दिया है। वहीं, भारत सरकार ने इसे आपदा घोषित कर राज्‍यों को लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है।

जिलाधीश कांगड़ा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जिलाधीश ने अधिसूचना में क्षेत्र में ज्‍यादा पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए यह फैसला लेने की बात कही है। यहां प्रशासन की ओर से ज्‍यादा एहतियात बरतने का कारण निर्वासित तिब्‍बती सरकार और दलाईलामा का यहां होना भी माना जा रहा है। धर्मशाला व मैक्‍लोडगंज में विदेशी नागरिकों की आवाजाही ज्‍यादा रहती है। हाल ही में मैक्‍लोडगंज में रह रहा एक अमेरिकी नागरिक कोरोना वायरस का संदिग्‍ध पाया गया था, उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।

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