संजौली मस्जिद मामले में 14 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। संजौली मस्जिद के आस-पास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने इस मामले में पार्टी बनने के लिए एप्लिकेशन दी। मामले को लेकर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी, जिसमें स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने और मुस्लिम संगठनों की तरफ से दायर नजाकत अली हाशमी की याचिका की मेंटल एबिलिटी पर कोर्ट फैसला सुनाएगा।ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने एमसी आयुक्त के 5 अक्टूबर को मस्जिद के ऊपर वाली तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों को डिफेक्टेड बताया है।ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख नजाकत अली ने याचिका में कहा है कि एमसी आयुक्त ने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर सुनाया है। उन्होंने दावा किया कि संजौली मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से दिया गया हलफनामा सही नहीं है।


