नदी-नालों के किनारे जाने एवं विभिन्न गतिविधियों पर रोक सम्बन्धी आदेश जारी

Spread the love

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत नदी-नालों एवं खड्डों इत्यादि के किनारें न जाने बारे आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन ज़िला की सीमा में अश्वनी खड्ड में, खड्ड के दोनों किनारों पर तथा इसके आस-पास के स्थानों और सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरीपुल पर गिरी नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अधिकतर मौकों पर पर्यटक नदी एवं खड्डों में नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि पर्यटकों के जीवन को खतरा पैदा कर सकती है।
उन्होंने स्थानीय पुलिस को ज़िला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करते हुए इन निर्देशों को अक्षरशः लागू करने के भी निर्देश दिए हैं।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक