अनुदानित खाद्यान्न की सुविधा के लिए प्रवासी श्रमिक ई-श्रम पोर्टल में कराएं नाम दर्ज
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर नरेन्द्र कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर जिले में सभी प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए श्रमिक का भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर नाम दर्ज होना जरूरी है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेशों के अनुपालन में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी पंजीकृत श्रमिकों को अनुदानित खाद्यान्न मुहैया कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
दो प्रवासी परिवारों को मिल रहा है, अनुदानित खाद्यान्न
नरेन्द्र कुमार धीमान ने बताया कि सिरमौर जिले में दो प्रवासी श्रमिक परिवारों के आठ सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुदानित खाद्यान्न की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने सिरमौर जिले के विविध क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि वे भी अनुदानित खाद्यान्न के लिए शहरी क्षेत्र में निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव के पास राशन कार्ड बनाने के लिए संपर्क कर सकते हैं।