उचित मूल्य की दुकानांे के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश

Spread the love

उचित मूल्य की दुकानांे के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला सोलन में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की समय सारिणी के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुरूप जारी किए गए हैं।


इन आदेशांे के अनुसार जिला सोलन में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्यरत उचित मूल्यों की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे एवं दिन में 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुली रहेंगी। दिन में 1.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा। रविवार को इन दुकानांे के खुलने का समय प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.30 बजे तक होगा।


प्रत्येक सोमवार को यह उचित मूल्य की दुकानें बन्द रहेंगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिला में कार्यरत सभी उचित मूल्य की दुकानों में कोविड-19 प्रोटोकाॅल के साथ-साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक, सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी तथा पुलिस इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे।


दिनांक 6 मई, 2021, 9 मई, 2021 तथा 16 मई 2021 को जारी आदेशों के अनुरूप अन्य सभी प्रतिबन्ध एवं छूट यथावत रहेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक