हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर के प्रावधानों के अनुसार 07 अप्रैल को पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से जिला सोलन के उन क्षेत्रों में मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जहां यह उप चुनाव होना है। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेशों के अनुसार मतदान वाले क्षेत्रों में उक्त अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना एवं परिणाम दिवस पर भी ड्राई डे रहेगा। आदेशों के अनुसार इस अवधि में मतदान वाले क्षेत्रों में किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से जिला सोलन के उन स्थानों में शस्त्र साथ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जहां पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव निर्धारित हैं।
यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक जारी रहेंगे। शस्त्र तथा गोला-बारूद साथ लेकर चलने पर विधि अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, गृह रक्षा तथा केंद्रीय पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
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