कोयला घोटाला मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री सहित दो अन्य को तीन साल की सजा
कोयला घोटाला मामले में दोषी करार पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत तीन दोषियों को आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होने के लिए निर्देश दिया था। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे पर साल 1999 में झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोयला खदान आवंटन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा था। इस मामले में दिलीप रे के साथ तीन अन्य दोषियों पर भी आरोप साबित हुए हैं। 6 अक्टूबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी माना था और सजा का फैसला अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया था।