जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बार्ड लिमिटिड के निर्माण एवं अन्य कार्यों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित कार्य के लिए अर्धकुशल एवं कुशल कामगारों तथा श्रमिकों के सोलन जिला में विभिन्न निर्माण स्थलों तक पहुंचने के लिए अंतरराज्यीय आवागमन के दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया के विषय में हैं। इन आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले कामगारों एवं श्रमिकों को सोलन जिला में अपने निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए ‘वन टाईम’ (एक बार) अंतरराज्यीय प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को ‘वन टाईम’ (एक बार) प्रवेश के लिए उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना होगा। कामगारों एवं श्रमिकों के वन टाईम प्रवेश के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड के सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता को सम्बन्धित ठेकेदार, ठेकेदार का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, फर्म या कंपनी द्वारा ईमेल या अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यम अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में शपथ प्रस्तुत करनी होगी।
बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले कामगारों तथा श्रमिकों को पूर्व निर्धारित क्वारेन्टाइन सुविधा स्थलों में रखा जाएगा। कामगार एवं श्रमिक कार्यस्थल पर पहले से कार्य कर रहे कामगारों व स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल नहीं करेंगे। क्वारेन्टीन सुविधा की विस्तृत जानकारी मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
ऐसे कामगारों एवं श्रमिकों का कोविड-19 पॉज़िटिव व्यक्तियों के साथ न तो कोई सम्पर्क होना चाहिए और न ही उन्होंने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के साथ कोई यात्रा की हो। बाहरी राज्यों से प्रदेश विद्युत बार्ड के साथ कार्य करने वाले कामगारों एवं श्रमिकों का प्रवेश पंजीकरण जिला की अंतरराज्यीय सीमाओं पर किया जाना चाहिए। यहीं पर इनकी चिकित्सीय स्क्रीनिंग की जाएगी। कार्यस्थल पर भी इनका समय-समय स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार प्रदेश विद्युत बोर्ड के सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के परामर्श के अनुसार समय-समय पर रेंडम सैम्पलिंग सुनिश्चित बनाएंगे।सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सोशल डिस्टेन्सिग, सेनेटाइजेशन सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी।
उपरोक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों एवं कामगारों के लिए प्रदेश विद्युत बोर्ड के सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता द्वारा जारी केवल वन टाईम (एक बार) अनुमति ही पर्याप्त होगी। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बद्दी, उप पुलिस अधीक्षक परवाणू तथा सोलन को सूचित करना अनिवार्य होगा। इन श्रमिकों एवं कामगारों को अन्य किसी अनुमति अथवा प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी, सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी तथा प्रदेश विद्युत बोर्ड के सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
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