15 जुलाई के बाद कुछ इस तरह हुए कोविड आपदा प्रबंधन में आंशिक बदलाव

Spread the love

प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य कार्यकारी समिति ने कोविड-19 के मद्देनज़र आपदा प्रबंधन के 2 जुलाई, 2020 के आदेशों में आंशिक संशोधन किए हैं। इसके मुताबिक, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अब मेडिकल काॅलेज 15 जुलाई, 2020 से बंद रहेंगे। इसी प्रकार, चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

आदेशों के अनुसार, बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। हालांकि कोविड-19 ई-पास साॅफ्टवेयर पर पंजीकरण के उपरांत टैक्सियां चल सकेंगी। प्रदेश में यात्रियों को छोड़ने वाले टैक्सी ड्राइवर अगर प्रवेश के 24 घंटों की अवधि में वापिस चले जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में किए गए संशोधन के मुताबिक, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को क्वारंटीन की शर्त से छूट प्रदान की जाएगी, अगर वे 72 घंटों की अवधि में राज्य में वापिस प्रवेश करते हैं।

यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐेसे व्यक्ति को भी क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी जिसे आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला से कोविड-19 के लिए 72 घंटे पहले नेगेटिव पाया गया हो। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए फेस मास्क, शारीरिक दूरी आदि उपायों का पालन करना होगा।

Third Eye Today

We’ve built a community of people enthused by positive news, eager to participate with each other, and dedicated to the enrichment and inspiration of all. We are creating a shift in the public’s paradigm of what news should be.