सोलन में ड्रग्स व कॉस्मेटिक्स एक्ट के आरोपी को तीन माह की जेल
सोलन में ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आरोपी को तीन माह की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने आरोपी कपिल मोहन, निवासी ग्राम मेलठी, पोस्ट ऑफिस पुजारली, तहसील रोहडू, जिला शिमला, को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27 (b)(ii) और 28 के तहत दोषी ठहराया।
आरोपी के पास बिना चिकित्सीय पर्ची और लाइसेंस के 136 स्पास्मो-प्रोक्सीवोन कैप्सूल पाए गए थे। न्यायालय ने आरोपी को धारा 27 (b)(ii) और 28 के तहत 3 महीने की साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।