सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाए की खारिज

अयोध्या मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आ गया है। इस मामले में सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई है। बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 18 अर्जियों पर सुनवाई की और सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों के पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है। नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था। इस मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पांच जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पहले इस बेंच की अगुवाई करने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने उनकी जगह ली।



