सरकारी ऑफिस में अब 50 फीसदी कर्मचारी होंगे उपस्थित

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सूबे की जयराम सरकार ने दफ्तरों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। सभी क्लास-वन व क्लास-टू अधिकारियों को पहले की तरह रोजाना आना होगा। वहीं 50 फीसदी क्लास-थ्री, क्लास-फोर और आउटसोर्स कर्मियों को बुलाने के आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने आज जारी किये हैं। कार्यालय आने वाले कर्मचारी दो शिफ्टों में आएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 10 से शाम 5 बजे और दूसरी शिफ्ट सुबह 10:30 से शाम साढ़े 5 बजे रहेगी।

नए आदेश में 26 मई मंगलवार से लागू होंगे। क्लास 1 और 2 अफसरों का दफ्तरों में आना अनिवार्य होगा, जबकि 50 फीसदी बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हर दिन रोस्टर के हिसाब से हाजिरी देगा। इससे पहले दफ्तरों में 30 फीसदी स्टाफ डयूटी दे रहा था। फोन पर आरोग्य ऐप अपलोड करना अनिवार्य होगा। घर रहने वाले कर्मी स्टेशन नहीं छोडेंगे। रोस्टर के दौरान घर पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा।

आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेन्मेंट जोन में भी ये आदेश लागू नहीं होंगे। स्कूल व कॉलेज समेत सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों पर भी ये आदेश मान्य नहीं होंगे। ये शिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।

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