चंबा – उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1994 की धारा 304 (आर) के तहत नगर परिषद चंबा व डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी के निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति से पूर्व के 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खानपान स्थल, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में शराब और शराब की तरह ही अन्य किसी स्पिरिटयुक्त पदार्थ को बेचने, देने या वितरित करने को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेश की उल्लंघना करता है तो उसे 6 माह तक की कैद या 2 हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिला चंबा में शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान 10 जनवरी, 2021 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक होना निर्धारित है।
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