वकीलों की आयु सीमा 35 से 45 वर्ष करने पर अड़े ; सरकार को कैबिनेट में मामला रखने के आदेश

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सहायक जिला न्यायवादियों  के पदों को भरने का मामला पहुंचा है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वे पात्र वकीलों की अधिकतम आयु सीमा 35 से 45 वर्ष करने से जुड़े एजेंडे को कैबिनेट के सामने रखें। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से 24 मार्च तक इस संबंध में सारा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश भी दिए।न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है।

मामले के अनुसार, लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला न्यायवादियों के 25 पदों को भरने के लिए 24 नवंबर 2021 को आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन भरने की अंतिम डेट 31 दिसंबर और छंटनी परीक्षा की डेट 17 अप्रैल 2022 को निर्धारित की गई थी। इस परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई थी। इस अधिकतम आयु सीमा को कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

प्रार्थियों का कहना है कि ADA के पद पहले क्लास थ्री हुआ करते थे। फिर इन पदों को 21 मई 2009 को जारी अधिसूचना के तहत क्लास वन गैजेटेड बना दिया था। क्लास वन होने के बावजूद इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई, जबकि अन्य क्लास वन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक