हिमाचल सरकार ने पॉलीथीन व थर्मोकोल के बाद सरकार ने प्लास्टिक कटलरी के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक से बने चम्मच, कांटे, कटोरी, स्ट्रा, फूड सर्विंग स्पून व चाकू सहित अन्य उत्पादों का इस्तेमाल अपराध की श्रेणी में आएगा। दुकानदारों को इसका स्टाक 3 महीने में खत्म करना होगा। तय समय के बाद यदि कोई व्यक्ति सरकारी व निजी संस्थान सहित अन्य प्रतिष्ठान इनका इस्तेमाल करते पाया गया तो उन्हें हिमाचल प्रदेश नॉन-बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कंट्रोल) एक्ट -1995 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आरडी धीमान ने आदेश जारी कर दिए हैं।
25,000 रुपए जुर्माने तक का प्रावधान
सरकार ने अधिकतम 25,000 रुपए जुर्माने तक का प्रावधान भी कर दिया है। इन पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार का तर्क है कि प्लास्टिक कटलरी के कारण पर्यावरण को काफी नुक्सान हो रहा है। हालांकि सरकार ने प्लास्टिक कटलरी बनाने वाले उद्योगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में इनका निर्माण पहले की तरह चलता रहेगा लेकिन यह उद्योग प्लास्टिक कटलरी अन्य राज्यों को बेचेंगे।
कितना प्लास्टिक मिलने पर कितना लगेगा जुर्माना
ग्राम/किलोग्राम
रुपए
100 ग्राम तक 500
101-500 ग्राम तक 1,500
501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 3,000
1 से 5 किलोग्राम तक 10,000
5 से 10 किलोग्राम तक 20,000
10 किलोग्राम से ज्यादा 25,000
इसी तरह सरकारी व निजी संस्थानों, होटल, रैस्टोरैंट, ढाबा व उद्योगों इत्यादि द्वारा सड़क, जंगल में प्लास्टिक कटलरीफैंकने पर 5,000 रुपए जुर्माना भरना होगा।
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