नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी को सिरमौर की अदालत में 7 साल की कैद व 25 हजार जुर्माना

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नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी हरियाणा के अशोक को सिरमौर की अदालत में 7 साल की कैद व 25 हजार जुर्माना

जिला सिरमौर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा अवीरा वासु की अदालत ने नशीले प्रतिबंधित कैप्सूल रखने के दोषी व्यक्ति को 7 साल की सजा व 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 7 अगस्त 2012 को पांवटा साहिब पुलिस ने ट्रैफिक चेकिंग के लिए यातायात नाका रामपुर घाट व विश्वकर्मा चौक में लगाया था। समय करीब 3:10 पर बजे पुलिस टीम विश्वकर्मा चौक पर मौजूद थी। तो देवी नगर की ओर से एक मोटरसाइकिल नंबर एचआर 07सी-6128 आया, जिसे की अशोक कुमार पुत्र करनैल सिंह निवासी लबाना तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा चला रहा था।

पुलिस टीम ने जब उसे रोका, तो उसके मोटरसाइकिल के दाएं तरफ के हैंडल की ओर सफेद रंग का एक कैरी बैग लटका हुआ था। जिसे पुलिस टीम ने खोल कर चेक किया, तो उसमें नीले रंग के भारी संख्या में प्रतिबंधित कैप्सूल भरे हुए थे। इस दौरान पुलिस टीम ने हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह ने गवाहों के सामने अशोक कुमार के बैग की तलाशी ली, तो बैग में प्रतिबंधित नशीले 1000 कैप्सूल पाए गए। जब इस बारे में अशोक कुमार शर्मा से वैद्य लाइसेंस व उसके दस्तावेज मांगे गए, तो मौके पर वह कुछ भी पेश नहीं कर सका।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक