डॉ राजीव बिंदल नगर पालिका सोलन भर्ती केस सर्वोच्च न्यायालय ने किया रद्द

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वर्ष 1998-99 में नगर परिषद सोलन द्वारा अनेक लोगों जो कि नगर पालिका में कार्यरत थे व चंद को बाहर से उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी गई सत्ता परिवर्तन के बाद, राजनीतिक आधार पर 27 लोगों पर मुकदमा बना दिया गया था जिसमें वह सब शामिल थे जिनको नौकरी पर रखा गया था। इस मुकदमे  के नाम सरकार बनान डा. राजीव बिंदल एण्ड अदर, क्योंकि डा. राजीव बिन्दल नगर पालिका के अध्यक्ष थे। अनेकों वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज सोलन कोर्ट में मुकदमा चलता रहा, गवाहों के बयानात से यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला नहीं बनता है। इस आधार पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मामला वापिस करने की अपील की जिस पर न्यायालय ने मामला वापिस लेने की  एप्लिकेशन को इजाजत दे दी। तत्पश्चात कुछ लोगों ने हिमाचल प्रदेश उच्च उच्च न्यायालय में जिला न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ रिविजन पिटिशन फाईल कर कर इसे चनौती दी जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।


तत्पश्चात कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. फाइल कर उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी। आज दिनांक 1 सितम्बर, 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डा. राजीव बिन्दल व अन्यों के खिलाफ जो अपील की थी उसे खारिज कर दिया है।इस मुकदमें में सीनियर एडवोकेट सुधीर ठाकुर, व अन्य वकीलों ने सैशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की पैरवी की।
इस प्रकार 2 दशकों से चल रहे राजनीति से प्रेरित मामले का अंत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक