अफीम व चरस के दोषी को 3 वर्ष का कारावास,15000 जुर्माने की सजा
सिरमौर के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने चरस व अफीम रखने की दोषी ज्योति स्वरूप को 3 वर्ष का कारावास तथा 15000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि दोषी ज्योति स्वरूप के पास से पुलिस ने 235 ग्राम चरस और 301 ग्राम अफीम के बरामद की थी। ज्योति स्वरूप पुत्र किशन चंद निवासी यशवंतनगर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर का रहने वाला है। दोषी को तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एक अन्य धारा में दोषी को दो साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


