हिमाचल सूचना आयोग ने पंचायत सचिव को लगाई 2500 रुपये की पेनल्टी

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हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने कंडाघाट के पंचायत सचिव को 2500 रुपये की पेनल्टी लगाई है। आरटीआई एक्ट के तहत की गई कोताही पंचायत सचिव पर भारी पड़ी है। यह पंचायत सचिव ऑडिट आपत्ति पर रिकवरी न करने के मामले में पहले से ही निलंबित है।  पंचायत सचिव को इससे पूर्व एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके जवाब से असंतोष जताते हुए आयोग ने उससे पेनल्टी वसूलने के आदेश जारी किए हैं।

हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग

फैसला राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने सुनाया है। यह कार्रवाई सोलन जिले की ममलीग तहसील के संदीप कंवर की अपील पर की गई है। आरटीआई के तहत सूचना ग्राम पंचायत सायरी में दुकानों की नीलामी और किराये के भुगतान के बारे में मांगी गई। किराये के एरियर और अन्य भुगतान के संबंध में भी सूचना मांगी, पर यह सायरी पंचायत के सचिव ने नहीं दी जो वर्तमान में कंडाघाट में नियुक्त हैं। ट्रेजरी चालान की प्रति आयोग को भेजने को कहा गया है।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक