हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 31 मार्च तक खुले रहेंगे पर्यटन निगम के नाै होटल

Spread the love

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार, पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के नाै होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं।

इसमें चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धाैलाधार होटल शामिल हैं। राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है।

शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ही मामले की सुनवाई हुई। इस दाैरान कोर्ट ने नाै होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक