सोशल मीडिया से हटानी होगी पीड़िता की तस्वीर, कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता का सोशल मीडिया से सभी तस्वीर को हटाने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रेप पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. उसके बावजूद पीड़िता की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर है. जिसके बाद सीजेआई ने इसे हटाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड मामले में खुद संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की. अदालत ने घटना से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल खड़े किए. सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच कर रही सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ-साथ अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स भी गठित करने का आदेश दिया.

आज की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही चल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की. इसके साथ-साथ अदालत ने कहा कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य का आचरण जांच के घेरे में है तो उन्हें कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक