आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 21 अक्टूबर को होगी अलगी सुनवाई

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आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि आरे में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। अब इस मामले पर 21 अक्टूबर को अलगी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिषव रंजन नाम के युवक ने दाखिल की है। रिषव ने तत्काल सुनवाई के संबंध में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र लिखा था। जिसके आधार पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया गया। न्यायालय ने कहा कि इस पूरे मामले की समीक्षा करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी इस केस में एक पार्टी के तौर पर शामिल किया जाए। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार रिपोर्ट दे और कोर्ट को बताए कि अबतक आरे में कितने पेड़ काटे गए हैं?

वहीं महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि अब सरकार कोई पेड़ नहीं काटेगी। मेहता ने कहा कि आरे कॉलोनी का एरिया 3000 एकड़ है। सिर्फ 2% लिया गया है। जिसपर शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पेड़ नहीं कट सकते थे तो नहीं कटने चाहिए।

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