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हाईकोर्ट से वक्फ बोर्ड व संजौली मस्जिद कमेटी को झटका, तीन मंजिल को गिराने के आदेश

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बहुचर्चित संजौली अवैध मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला कमिश्नर की अदालत के 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश दिए हैं। इन मंजिलों को वक्फ बोर्ड ने भी अवैध माना है, और याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी गई है।

हाई कोर्ट ने नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। उधर, हाई कोर्ट के फैसले का हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है और इसे अपने पक्ष में आया निर्णय बताया है।

देवभूमि संघर्ष समिति के वकील जगतपाल ने सवाल उठाया कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश अब तक लागू क्यों नहीं किए गए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इन मंज़िलों को गिराया जाए और नगर निगम से चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

धरातल और पहली मंजिल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक