हरियाणा में ब्लैक फंगस के 40 केस, सरकार ने घोषित किया ‘नोटिफाइड बीमारी’
हरियाणा में राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। इस फैसले के बाद ब्लैक फंगस के हर एक मामले के बारे में सीएमओ को जानकारी देनी होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि राज्य में डॉक्टरों को ब्लैक फंगस का केस सामने आने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को रिपोर्ट करना आवश्यक है। विज ने आज एक ट्वीट में कहा, “हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। अब, किसी भी ब्लैक फंगस मामले का पता चलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। “

उन्होंने रोहतक के पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जिक्र करते हुए कहा, ‘पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के सीनियर डॉक्टर्स कोरोना से निपटने वाले राज्य के सभी डॉक्टरों से इसके इलाज को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे।
बता दें कि किसी भी बीमारी को अधिसूचित करने से संबंधित बीमारी के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने में आसानी हो जाती है। साथ ही अधिकारियों को रोग की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां सेट करने में मदद मिलती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि म्यूकोर्मिकोसिस या “ब्लैक फंगस” मुख्य रूप से उन लोगों को होता है जो अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ रहे होते हैं । यह मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली कम कर देता है । मौजूदा वक्त में भारत में COVID-19 महामारी ने ब्लैक फंगस को एक खतरनाक बीमारी का रूप दे दिया है । यहां तक कि इसकी चपेट में आकर कुछ लोगों की जान भी चली गई है ।



