सुप्रीमकोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका की खारिज

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने न लाएं, यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं। दरअसल बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसा जा सकेगा। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने ना लाएं, यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं।


