पहले 250 किमी से कम दूरी तय करने तथा 250 किमी से अधिक की दूरी तय करने पर कर की दर अलग-अलग थी। कर की दरें अलग होने पर सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। मगर संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद सरकार को अलर अलर कर दरों से होने वाले 2.35 करोड़ के राजस्व का नुकसान नहीं होगा।

विधानसभा में हिमाचल प्रदेश जीएसटी (GST) संशोधन विधेयक मुख्यमंत्री ने पेश किया। इसके तहत केंद्र द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के मकसद से जीएसटी कानून में किए गए संशोधन की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी जीएसटी कानून में संशोधन किया है। इसके अलावा हिमाचल में 50 लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 8 फीसदी की दर से स्टांप ड्यूटी लगेगी। सरकार की तरफ से इससे संबंधित स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक सदन में पेश किया।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया।