पेंशन, सामान्य भविष्य निधि अदालत एवं लेखा विषय पर कार्यशाला आयोजित
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि विभाग के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पेंशन व सामान्य भविष्य निधि के मामले भेजने से पूर्व नियमों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि पेंशन भोगियों को समय पर लाभ मिल सके। मनमोहन शर्मा आज यहां पेंशन, सामान्य भविष्य निधि अदालत एवं लेखा विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य पेंशन भोगियों की पेंशन सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा करना, पेंशन व सामान्य भविष्य निधि के मामलों में हकदारी कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाना एवं हितधारकों के मामलों का समय पर निपटारा करना हैं।

उपायुक्त ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं समय-समय पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पेंशन व सामान्य भविष्य निधि के नियमों की पूर्ण जानकारी मिल सके।
वरिष्ठ उपमहालेखाकार जय प्रकाश ने इस अवसर पर पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न विभागों से आए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का आयोजन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार करवाया जा रहा है।
प्रधान महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ लेखाधिकारी जुधिया राम चौधरी, हंस राज हीर, राजेन्द्र चंदेल द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पेंशन व सामान्य भविष्य निधि के बारे में जानकारी प्रदान की।
सहायक लेखाधिकारी सुधीर राणा द्वारा इस अवसर पर लेखों की गुणवत्ता एवं महत्वता पर जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर ज़िला कोषाधिकारी सोलन गोपी चंद शर्मा, प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी व पदाधिकारी तथा ज़िला के विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपस्थित थे।