निर्भया गैंगरेप मामला: हाईकोर्ट ने कहा दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती

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निर्भया गैंगरेप मामला: हाईकोर्ट ने कहा दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती
निर्भया गैंगरेप मामला: हाईकोर्ट ने कहा दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती

‘निर्भया’ गैंगरेप और हत्या मामले (Nirbhaya Case) में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चारो दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती। कोर्ट ने दोषियों को एक सप्ताह के अंदर सभी कानूनी विकल्प लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि निर्भया के दोषियों को अब जल्द ही फांसी मिल सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी जुडिशल सिस्टम का गलत फायदा उठा कर फांसी को डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है या किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका लंबित नही हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए। किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती।

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