निर्भया केस में फांसी की सजा पाए दोषियों की डेथ वॉरंट पर रोक वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट में डेथ वॉरेंट पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती। सरकारी वकील ने दलील दी कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज होने के बाद भी 14 दिन का वक्त दिया जाना जरूरी है। बहरहाल दिल्ली सरकार और जेल अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि नियमों के मुताबिक उन्हें फांसी की सजा देने से पहले दया याचिका पर फैसला आने तक इंतजार करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा दया याचिका पर जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक 22 जनवरी को उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि दोषी मुकेश ने क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। दिल्ली सरकार के वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज भी कर देते हैं उसके बाद भी 14 दिन का वक्त मिलेगा।
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