दीपावली के लिए सोलन में 29 से 31 अक्तूबर तक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध
दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार 29 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2024 तक प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश के अनुसार एम्बुलैंस, अग्निश्मन वाहन, सेना, आपातकालीन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहनों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117, सड़क सुरक्षा नियमन, 1999 के नियम 15 व 17 तथा हि.प्र. मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 व 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए किए गए हैं।


