दीपावली के त्यौहार पर पटाखे चलाने के सम्बन्ध में निर्देश

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उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप दीपावली के त्यौहार पर पटाखे चलाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के वर्तमान समय में पटाखों के प्रयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से उन  व्यक्तियों के जीवन को खतरा है जो कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति संवेदनशील है।

इसके दृष्टिगत सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल के नालागढ़ व बद्दी जहां राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता (एमबिअन्ट एअर क्वालिटी) मध्य श्रेणी (मोडरेट) की तथा सोलन उपमण्डल के परवाणु जहां परिवेशी वायु गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई है में केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित पटाखे (ग्रीन क्रैकर्स) ही बेचे जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में पटाखे 02 घण्टे के लिए रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य चलाए जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन, बद्दी तथा उपमण्डलाधिकारी सोलन एवं नालागढ़ को उचित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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