ठियोग में निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने महिला कर्मी से किया दुष्कर्म
शिमला जिला के ठियोग उपमंडल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी स्कूल में कार्यरत महिला कर्मी ने स्कूल प्रिंसिपल पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में ठियोग थाना में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2024 से एक निजी स्कूल में कर्मचारी है। महिला का आरोप है कि स्कूल में नियुक्त होने के कुछ समय बाद से ही स्कूल प्रिंसिपल ने उस पर निजी दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उसने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना उसके कमरे में और अन्य स्थानों पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो प्रिंसिपल ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी और मानसिक उत्पीड़न के चलते वह लंबे समय से मानसिक तनाव में रही। आखिरकार साहस जुटाकर उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और पूरी घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना ठियोग में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 64, 74, 79, 332(C), 115(2), 351(2), 126(2) और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं यौन शोषण, धमकी देना, जबरदस्ती और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने इत्यादि से संबंधित हैं। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।