चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा

जिला सत्र (विशेष) न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को जुर्म साबित होने पर दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपी से बालीचौकी से औट जाने वाली सड़क पर शिल्ली लारजी स्थान पर थैला उठाए अवतार उर्फ तारी से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की थी । मामला 31 जनवरी 2016 का है जब आरोपी पैदल औट की तरफ आ रहा था। वो पुलिस को देखकर पीछे की तरफ तेज कदमों के साथ भागने लगा। जिसे कुछ ही दूरी पर पुलिस ने काबू कर लिया। इस पर औट थाना पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अवतार द्वारा एक किलो 600 ग्राम चरस रखने का अपराध संदह की छाया से परे सिद्ध हुआ और अदालत ने आरोपी अवतार उर्फ तारी पुत्र पुत्र मित राम गांव देने बाल डाकघर गढ़शंकर जिला होशियारपुर पंजाब को उपरोक्त सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौत्तम ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत नमें 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

