HRTC कंडक्टर कोरोना पॉज़िटिव, करना पड़ा शहर सील
बिलासपुर शहर के कुछ हिस्से को कंटेनमैंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। बताया जा रहा है एचआरटीसी कंडक्टर कोरोना पॉज़िटिव था, लेकिन कई दिनों से शहर में खुलेआम घूम रहा था। ऐसे में जिला के अलग-अलग स्थानों पर लोगों के संक्रमण की जद में आने का खतरा नजर आ रहा है। इसके चलते डीसी बिलासपुर ने धारा-144 का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत बामटा के वार्ड नंबर-11, नगर परिषद बिलासपुर के वार्ड नंबर-1 के तहत आने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर की वर्कशॉप, दनोह, बामटा पंचायत के तहत आने वाले कोसरियां गांव, बिलासपुर शहर की गुरुद्वारा मार्कीट, गांधी मार्कीट, कॉलेज चौक को कंटेनमैंट जोन घोषित कर दिया है तथा इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की गतिविधियों पर अगले आदेशों तक पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद के वार्ड नंबर-1 के कुछ हिस्से को, रौड़ा सैक्टर-3, नगर परिषद के तहत आने वाले कोसरियां वार्ड, मेन मार्कीट और चंगर सैक्टर तथा निहाल-1 से आईटीआई को बफर जोन घोषित किया है।

डीसी द्वारा जारी आदेशों के तहत कंटेनमैंट जोन के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों में कंटेनमैंट जोन में नियमों का पालन करवाने वाले, मेडिकल एमरजैंसी और नैशनल हाईवे-205 पर जाने वाले वाहन बिना रोकटोक चलते रहेंगे तथा संबंधित क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में दी गई सभी छूटें वापस ले ली हैं। डीसी द्वारा जारी निर्देशों के तहत संबंधित क्षेत्रों में दवाइयां, दूध, सब्जी सहित अन्य जरूरत का सामान एसडीएम द्वारा गठित कमेटी द्वारा सप्लाई किया जाएगा। डीसी. राजेश्वर गोयल ने जारी आदेशों में कहा है कि संबंधित क्षेत्रों का कोई भी आदमी अपने घरों से बाहर न निकले और न ही सार्वजनिक स्थल पर ही आए। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


