BPL चयन प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता, पंचायत प्रधानों की मनमानी पर लगेगी रोक
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए नई अधिसूचना जारी की है, जिसका व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत पहली अप्रैल से बीपीएल परिवारों की नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी और पुरानी सूची स्वतः निरस्त हो जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सरकार को बीपीएल चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त निर्णय लिया है ताकि केवल पात्र परिवार ही बीपीएल सूची में शामिल हो सकें।
नई अधिसूचना के तहत इच्छुक परिवारों को अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित 1 से 30 अप्रैल के बीच संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। इन आवेदनों की जांच के लिए 15 अप्रैल तक एसडीएम के नेतृत्व में एक त्रिस्तरीय सत्यापन समिति गठित की जाएगी। इस समिति में पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो दस्तावेजों का गहन निरीक्षण कर पात्र परिवारों की सूची तैयार करेंगे।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई सूची को 15 जून तक ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जांच के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को सूची में किसी भी तरह की आपत्ति हो, तो वह जुलाई में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पूरी चयन प्रक्रिया को 15 अक्टूबर 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र परिवारों को उचित लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाने के भी आदेश दिए गए हैं।
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