जिला सोलन के लिए आवश्यक आदेश

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जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने औद्योगिक इकाईयों के कर्मियों, कामगारों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रोत्साहकों, व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, निरीक्षण प्राधिकरणों तथा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के कर्मचारियों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और बैकों के कर्मियों के लिए सोलन जिला में स्थित कार्यस्थलों तक अन्तरराजयीय आवागमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के अनुसार जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत जो औद्योगिक इकाईयां अपने कामगारों एवं कर्मियों को जिला सोलन के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन), परवाणु तथा अन्य क्षेत्रों में दैनिक आधार पर लाना चाहती हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से वन टाईम अनुमति के लिए यात्रा योजना की हार्ड कापी के साथ आवेदन करना होगा। बीबीएन क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए यह आवेदन उप निदेशक उद्योग बद्दी तथा जिला के अन्य क्षेत्रों में स्थापित उद्योंगों के लिए यह आवेदन महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सोलन को किया जाएगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र पर कर्मियों एवं कामगारों की विस्तृत जानकारी संलग्न करनी होगी। इकाई के प्राधिकृत अधिकारी को मानक परिचालन प्रक्रिया अनुपालन के विषय में लिखित में प्रस्तु करना होगा।

सक्षम प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जांच कर अनुमति के सम्बन्ध में सम्बन्धित इकाई को सूचित करेगा। तदोपरान्त सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा अनुमति की प्रति क्षेत्रानुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी अथवा उप पुलिस अधीक्षक परवाणु को प्रस्तुत की जाएगी। कार्यस्थल के तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कर्मी एवं कामगार अपने आवास से कार्यस्थल तक सम्बन्धित पथकर बैरियर अथवा निर्धारित मार्ग से पहचान पत्र दिखाकर पैदल आवागमन कर सकेंगे। कन्टेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से आने वाले  उद्योग मालिक तथा वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारी प्रत्येक दूसरे दिवस पर अपने अथवा उद्योग द्वारा प्रदत्त वाहन में आवागमन कर सकेंगे।

उद्योग कर्मियों को उद्योग के सैनिटाईज वाहन में आवास से उद्योग तक लाया-जे-जाया जाएगा। पांच सीट वाले वाहन में कुल तीन तथा सात सीट वाले वाहन में कुल चार व्यक्ति आवागमन कर सकेंगे। बस में गृह मन्त्रालय के निर्देशानुसार आवागमन होगा। सभी कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैनिटाईजर वाहन में उपलब्ध करवाया जाएगा। वाहन में चढ़ने से पूर्व प्रत्येक कर्मी के तापमान की जांच होगी तथा उनसे बीमारी के सम्बन्ध में लक्षण इत्यादि पूछकर उद्योग द्वारा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।

वाहन में कर्मी सोशल डिस्टेन्सिग नियम सहित गृह मन्त्रालय के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के उपरान्त यह वाहन कार्यस्थल पर जाकर ही रूकेंगे। रास्ते में किसी कर्मी को उतरने की अनुमति नहीं होगी। उद्योग मे प्रवेश के उपरान्त मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा तथा कार्य समय में यह कर्मी उद्योग परिसर के बाहर नहीं जा सकेंगे। कार्य करते समय एवं भोजनावकाश में भी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। कार्य उपरान्त वापिस जाने से पूर्व भी प्रत्येक कर्मी के तापमान की जांच होगी।

विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के कर्मचारियों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और बैकों के कर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रोत्साहकों, व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं निरीक्षण प्राधिकरणों के लिए भी मानक परिचालन प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश जारी किए हैं।

  विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के कर्मचारियों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और बैकों के कर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रोत्साहकों, व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, निरीक्षण प्राधिकरण, जो अन्य राज्योे से सोलन जिला में आवागमन करना चाहते हैं, को मार्ग योजना के साथ ई-मेल अथवा अन्य ईलैक्ट्रानिक माध्यमों से आवेदन करना होगा। बीबीएन क्षेत्र में स्थापित संस्थानों के लिए यह आवेदन पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा जिला के अन्य क्षेत्रों में स्थापित संस्थानों के लिए यह आवेदन उप पुलिस अधीक्षक परवाणु को किया जाएगा। सक्षम प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जांच कर अनुमति के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवेदनकर्ता को सूचित करेगा।

कन्टेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य बाहरी क्षेत्रों से आने वाले अनुमति प्राप्त व्यक्ति पहचान पत्र एवं अनुमति दिखाकर अपने अथवा संस्थान के वाहन में आवागमन कर सकेंगे। वाहनों को उचित रूप से सैनिटाईज करना होगा तथा सोशल डिस्टेन्सिग सहित गृह मन्त्रालय द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के उपरान्त यह वाहन कार्यस्थल पर जाकर ही रूकेंगे। रास्ते में किसी को उतरने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में प्रवेश के उपरान्त मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। सभी के लिए मास्क पहनना तथा गृह मन्त्रालय द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। संस्थान के आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले कर्मी अपने आवास से कार्यस्थल तक सम्बन्धित पथकर बैरियर अथवा निर्धारित मार्ग से पहचान पत्र एवं अनुमति दिखाकर पैदल आवागमन कर सकेंगे।

इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप वन टाईम अनुमति समुचित है तथा प्रत्येक आवागमन के लिए अन्य किसी पास इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश 26 मई, 2020 से प्रभावी होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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