बाजार एवं मार्किट परिसरों में स्थापित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं

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जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने आदेश जारी कर जिला में जन सुविधा के दृष्टिगत कुछ और सेवाओं एवं गतिविधियों कफ्र्यू अवधि से छूट प्रदान की है। यह छूट पहले से जारी गतिविधियों के अतिरिक्त है।
इन आदेशों के अनुसार जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में शाॅपिंग माल के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें खोली जा सकेंगी।
जिला के शहरी क्षेत्रों में एकाकी दुकानें, पड़ोस में स्थापित दुकानें (नेबरहुड शाप) तथा आवासीय परिसरों में स्थापित दुकानें खोली जा सकेंगी। बाजार एवं मार्किट परिसरों में स्थापित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
ई-कामर्स कम्पनियां पूर्व की भान्ति आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी।
कोविड-19 प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार मदिरा एवं अन्य प्रतिबन्धित वस्तुओं च्यूइंग गम, तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा।
नाई की दुकानें, सैलून, व्यायामशाला को खोलने की अनुमति नहीं है।
कन्टेनमेंट जोन के तहत आने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलने की अनुमति नहीं है।
खुलने वाली दुकानों में कुल कर्मियों के 50 प्रतिशत को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेन्सिग नियम का अनिवार्य पालन करना होगा।
आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 तथा 188 एवं हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1969 के तहत कार्रवाही की जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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